National Medical Commission का बड़ा फैसला, अब डॉक्टर नहीं लिखेंगे जेनेरिक दवाएं तो सस्पेंड होगा लाइसेंस

P.Raval
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National Medical Commission
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National Medical Commission ने देश के डॉक्टरों के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब देश के सभी डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य होगा। यदि कोई डॉक्टर ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसका प्रैक्टिस लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। लाइसेंस निलंबन के अलावा कई अन्य सजाओं का भी प्रावधान है.

क्या हैं National Medical Commission के नए नियम?

National Medical Commission (एनएमसी) के नए नियमों के मुताबिक अब सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी। अगर कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता है तो उसे सजा भी हो सकती है. एनएमसी ने डॉक्टरों से ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं लिखने से बचने को भी कहा है।

जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं

2 अगस्त को एनएमसी ने नियमों की अधिसूचना जारी की कि भारत में जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से 80 प्रतिशत तक सस्ती हैं। भारत में दवाइयां आम आदमी की जेब पर भारी बोझ डालती हैं। ऐसे मामलों में, जेनेरिक दवाएं लिखने से स्वास्थ्य लागत कम हो जाएगी। वास्तव में जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में कोई अंतर नहीं है। लेकिन सभी बड़ी कंपनियां ऊंची कीमत वाली दवाएं लिखने के लिए ढेरों ऑफर देती हैं।

आदेश के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान

National Medical Commission के नियमों के अनुसार, डॉक्टरों को केवल जेनेरिक दवाएं ही लिखनी होती हैं। आदेश का बार-बार उल्लंघन करने पर डॉक्टर का एक निश्चित अवधि के लिए प्रैक्टिस करने का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर वे किसी मरीज के लिए दवा का पर्चा बना रहे हैं तो उसे स्पष्ट भाषा में लिखें जिसे कोई भी पढ़ सके। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने आदेश दिया है कि दवाओं के नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। यदि हस्ताक्षर सही नहीं है तो पर्ची टाइप करके मरीज को दवा का पर्चा दे देना चाहिए।

P.Raval

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