National flag code: अगर आप अपने घर या कार में फहराना चाहते हैं तिरंगा तो जान लें भारतीय ध्वज संहिता के ये नियम, नहीं तो हो सकती है जेल!

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National flag code
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National flag code: इस राष्ट्रीय दिवस को मनाने से पहले हमारे लिए ‘भारतीय ध्वज संहिता 2022’ के नियमों को जानना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं तिरंगे को लेकर क्या हैं नियम और किन बातों का रखना चाहिए ख्याल.

 

National flag Code of India: 15 अगस्त 2023 को देश अपनी जश्न-ए-आजादी की सालगिरह मनाने जा रहा है. लाल किले पर भव्य आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए देशवासी भी अपने-अपने स्तर पर जुटे हुए हैं। दुकानों-मॉल, बाजारों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक को आजादी के रंगों से सजाया गया है। देश के नागरिक अपने-अपने घरों में आजादी का पर्व मनाने का इंतजार कर रहे हैं.

 

घर हो या ऑफिस, स्वतंत्रता दिवस मनाने से लेकर तिरंगा फहराने तक के लिए कुछ खास नियम तय किए गए हैं। तिरंगे से जुड़ी एक गलती भी आपको मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए इस राष्ट्रीय दिवस को मनाने से पहले हमारे लिए ‘भारतीय ध्वज संहिता 2022’ के नियमों को जानना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं तिरंगे को लेकर क्या है नियम और किन बातों का रखना चाहिए ख्याल.

 

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में संशोधन किया गया है। पॉलिएस्टर या मशीन से बने झंडों की अनुमति है। हाथ से बुने, काते या मशीन से बुने गए तिरंगे सूती, पॉलिएस्टर, ऊनी, रेशम और खादी से बनाए जाएंगे।

National flag code:नियम

  •  भारतीय ध्वज संहिता में किए गए एक अन्य संशोधन के अनुसार, तिरंगे को खुले में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे दिन-रात पहना जा सकता है।
  •  राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा एवं सम्मान के अनुसार सार्वजनिक, निजी संस्था एवं शैक्षणिक संस्थान का कोई भी सदस्य सभी दिनों एवं अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है।
  •  जब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान देना चाहिए और प्रमुखता से रखना चाहिए।
  •  राष्ट्रीय ध्वज आयताकार और किसी भी आकार का हो सकता है। हालाँकि, इसकी लंबाई-चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा।
  •  क्षतिग्रस्त या खंडित झंडों का उपयोग नहीं किया जा सकता।
  •  भारतीय ध्वज संहिता के भाग 3 के अनुसार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और राज्यपाल जैसे गणमान्य व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी वाहन पर तिरंगा नहीं फहराया जाना चाहिए।
  •  तिरंगे को दूसरे झंडों के साथ नहीं फहराना चाहिए और न ही दूसरे झंडों के साथ लगाना चाहिए.
  •  राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ भी लिखा या मुद्रित नहीं होना चाहिए।
  •  राष्ट्रीय ध्वज को केवल और केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुकाया जा सकता है।
P.Raval

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