
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) आज IDBI बैंक की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। आईडीबीआई बैंक ने यह याचिका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश के खिलाफ दायर की थी. बैंक की इस याचिका पर एनसीएलएटी विस्तृत सुनवाई के लिए तैयार है. यह मामला Zee Entertainment एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के खिलाफ बैंक की दिवालियापन याचिका से संबंधित है।
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) आज आईडीबीआई बैंक की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। IDBI बैंक ने यह याचिका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश के खिलाफ दायर की थी. बैंक की इस याचिका पर एनसीएलएटी विस्तृत सुनवाई के लिए तैयार है.
यह मामला Zee Entertainment एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के खिलाफ बैंक की दिवालियापन याचिका से संबंधित है। हालाँकि, ज़ी एंटरटेनमेंट को कोई नोटिस नहीं दिया गया और बैंक ने अब अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी.
एनसीएलटी ने क्या आदेश दिया था IDBI को
IDBI बैंक ने एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील की है। मई 2023 में, एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने बैंक की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसे दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की धारा 10 ए के तहत प्रतिबंधित किया गया था। धारा 10ए के अनुसार, वित्तीय और परिचालन ऋणदाता 25 मार्च, 2020 को या उसके बाद एक वर्ष के भीतर किसी भी डिफ़ॉल्ट के लिए उधारकर्ता के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) दायर नहीं कर सकते हैं।
यह प्रावधान इसलिए लाया गया क्योंकि उस समय कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां ठप थीं, इसलिए कंपनियों को लोन को लेकर समर्थन की जरूरत थी.


